दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय विद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह साल के मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति पल्ली ने बताया कि विस्तृत आदेश सोमवार या मंगलवार को उपलब्ध होगा।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने केंद्र सरकार की ओर से तर्क दिया कि केवी में प्रवेश लेने के लिए याचिकाकर्ताओं को कोई "निहित अधिकार" नहीं था और याचिकाकर्ता अगले साल प्रवेश के लिए पात्र हो जाएंगे।
इससे पहले, वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि निर्णय अचानक नहीं था क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के संदर्भ में है जो 2020 में आई थी और नीति चुनौती के अधीन नहीं है।
इस बीच केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन की तारीख़ बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दी गई है।
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