शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए देश के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 और बालवाटिका (चयनित विद्यालयों में) में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण 07 मार्च 2025 सुबह 10:00 बजे से 21 मार्च 2025 रात 10:00 बजे तक उपलब्ध रहेगा।
केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी सूचना के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश सूचना निम्न प्रकार है.
ऑनलाइन पंजीकरण:शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 और बालवाटिका (चयनित विद्यालयों में) में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण 07 मार्च 2025 सुबह 10:00 बजे से 21 मार्च 2025 रात 10:00 बजे तक उपलब्ध रहेगा।
आयु मानदंड:
कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष (31 मार्च 2025 तक) होनी चाहिए।
बालवाटिका 1, 2 और 3 के लिए आयु सीमा:
बालवाटिका-1: 3 से 4 वर्ष
बालवाटिका-2: 4 से 5 वर्ष
बालवाटिका-3: 5 से 6 वर्ष
सभी कक्षाओं के लिए आयु सीमा की गणना 31 मार्च 2025 के अनुसार की जाएगी।
कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष (31 मार्च 2025 तक) होनी चाहिए।
बालवाटिका 1, 2 और 3 के लिए आयु सीमा:
बालवाटिका-1: 3 से 4 वर्ष
बालवाटिका-2: 4 से 5 वर्ष
बालवाटिका-3: 5 से 6 वर्ष
सभी कक्षाओं के लिए आयु सीमा की गणना 31 मार्च 2025 के अनुसार की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन लिंक:
कक्षा 1 के एडमिशन पोर्टल पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करे । 👇
महत्वपूर्ण निर्देश :
आवेदन पत्र में दी गई गलत या भ्रामक जानकारी के कारण प्रवेश रद्द किया जा सकता है।
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महत्वपूर्ण निर्देश :
आवेदन पत्र में दी गई गलत या भ्रामक जानकारी के कारण प्रवेश रद्द किया जा सकता है।
प्रवेश के लिए समय-सारणी
क्रम संख्या | विषय-वस्तु | निर्धारित तिथियाँ |
---|---|---|
1 | प्रवेश के लिए विज्ञापन | मार्च 2025 का पहला सप्ताह (06.03.2025 तक) |
2 | बालवाटिका-1 व 3 एवं कक्षा-1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण | 07.03.2025 (सुबह 10:00 बजे से) |
3 | ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि | 21.03.2025 (रात 10:00 बजे तक) |
4 | चयनित व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन | कक्षा 1 - 25.03.2025, बालवाटिका - 26.03.2025 |
5 | द्वितीय व तृतीय अनंतिम सूची (यदि सीटें खाली हों) | 02.04.2025 और 07.04.2025 |
6 | आरटीई, एससी/एसटी, ओबीसी (एनसीएल) के लिए द्वितीय अधिसूचना (यदि आवश्यक हो) | अधिसूचना: 07.04.2025, पंजीकरण: 08.04.2025 - 14.04.2025, प्रवेश: 23.04.2025 - 28.04.2025 |
7 | बालवाटिका-2, कक्षा-II एवं ऊपर की कक्षाओं के लिए ऑफ़लाइन पंजीकरण (रिक्त स्थान होने पर) | 02.04.2025 - 11.04.2025 |
8 | पहली अनंतिम सूची का प्रकाशन | 17.04.2025 |
9 | बालवाटिका-2, कक्षा-II एवं ऊपर की कक्षाओं के लिए प्रवेश | 18.04.2025 - 21.04.2025 |
10 | कक्षा-XI को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि | 30.06.2025 |
11 | 30 जून के बाद भी रिक्त सीटें रहने पर उपायुक्त के विशेषाधिकार के अंतर्गत प्रवेश की अंतिम तिथि | 31.07.2025 |
12 | केवी छात्रों के लिए कक्षा-XI में प्रवेश हेतु पंजीकरण | कक्षा-X के परिणाम घोषित होने के 10 दिन के भीतर |
13 | केवी छात्रों के लिए कक्षा-XI की प्रवेश सूची एवं प्रवेश प्रक्रिया | कक्षा-X के परिणाम घोषित होने के 20 दिन के भीतर |
14 | गैर-केवी छात्रों के लिए कक्षा-XI में प्रवेश (रिक्त स्थान होने पर) | केवी छात्रों के प्रवेश के बाद |
15 | कक्षा-XI में प्रवेश की अंतिम तिथि | कक्षा-X के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर |
प्रवेश से सम्बंधित अन्य दिशानिर्देश
भाग A: सामान्य दिशानिर्देश
क्षेत्र एवं प्रयोज्यता:
- ये दिशानिर्देश भारत में स्थित सभी केंद्रीय विद्यालयों पर लागू होंगे, लेकिन विदेशों में स्थित KVs और डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली पर लागू नहीं होंगे।
प्रवेश प्राथमिकताएँ:
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों और अन्य श्रेणियों के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।
- प्रोजेक्ट सेक्टर के KVs में प्राथमिकता प्रायोजक संस्था के कर्मचारियों को दी जाएगी।
आयु मानदंड:
- कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष (31 मार्च तक) होनी चाहिए।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) के लिए अधिकतम आयु में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।
कक्षा में सीटों की संख्या:
- प्रति कक्षा अधिकतम 40 छात्र होंगे।
- विशेष परिस्थितियों में सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए अनुमोदन आवश्यक होगा।
आरक्षण नीति:
- अनुसूचित जाति (SC) – 15%, अनुसूचित जनजाति (ST) – 7.5%, OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) – 27%, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CwSN) – 3%।
स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC) के साथ प्रवेश:
- यदि किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण हुआ है, तो उसके बच्चे को प्रवेश दिया जा सकता है।
- स्थानीय स्थानांतरण (Local Transfer) केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में अनुमति दी जाएगी, जैसे भाई-बहन पहले से KV में पढ़ रहे हों या चिकित्सा कारणों से आवश्यकता हो।
भाग B: विशेष प्रावधान
अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश (ओवर-स्ट्रेंथ एडमिशन):
- निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा:
- KVS कर्मचारियों के बच्चे
- युद्ध वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के बच्चे
- राष्ट्रीय या राज्य स्तर के खेल विजेता
- राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता छात्र
- COVID-19 महामारी में अनाथ हुए बच्चे
- निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा:
रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों के बच्चों का प्रवेश:
- यदि माता-पिता को गैर-पारिवारिक स्टेशन (Non-Family Station) पर स्थानांतरित किया गया है, तो उनके बच्चों को प्रवेश की अनुमति होगी।
- रक्षा कर्मियों के पोते-पोतियों को इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।
भाग C: प्रवेश प्रक्रिया
सूचना एवं पंजीकरण:
- कक्षा 1 का पंजीकरण ऑनलाइन किया जाएगा।
- अन्य कक्षाओं में सीट उपलब्ध होने पर ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज़:
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा प्रमाण पत्र
प्रवेश प्रक्रिया:
- कक्षा 1: लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चयन किया जाएगा, जिसमें 25% सीटें RTE (शिक्षा का अधिकार) के तहत, SC/ST/OBC के लिए आरक्षित होंगी।
- कक्षा 2 से 8: सीट उपलब्ध होने पर सीधे प्रवेश दिया जाएगा।
- कक्षा 9: प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयन होगा। 33% अंक अनिवार्य (SC/ST/CwSN के लिए 25%)।
- कक्षा 11:
- KV के छात्रों को कक्षा 10 की मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा।
- यदि सीट खाली रहती हैं तो गैर-KV छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।
शुल्क एवं छूट:
- RTE के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- युद्ध वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और कुछ अन्य श्रेणियों के बच्चों को शुल्क में छूट मिलेगी।
सम्पूर्ण दिशानिर्देशों के लिए क्लिक करें.
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